नई दिल्ली। बिना एसी वाले रेस्तरां किसी भी तरह का सर्विस टैक्स नहीं वसूल सकेंगे। वहीं, जिन रेस्तरां में एयर कंडीशनिंग की सुविधा होगी, वे बिल के कुल अमाउंट के 40 प्रतिशत पर ही टैक्स ले सकेंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में ऐसा कहा गया है।
मंत्रालय ने सर्विस टैक्स पर स्पष्टीकरण के संबंध में कहा, ‘‘दूसरे शब्दों में सर्विस टैक्स उन्हीं रेस्तरां में देय होगा, जहां एयर कंडीशनिंग और सेंट्रल हीटिंग की सुविधा होगी।’’ एयर कंडीशनिंग होने की दशा में रेस्तरां कुल बिल के अमाउंट का 60 फीसदी कम करके 14 फीसदी सर्विस टैक्स लेंगे। बता दें कि एक जून से सर्विस टैक्स को बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है। इससे पहले, यह 12.36 पर्सेंट था। कुछ निगेटिव लिस्ट की चीजों को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर सर्विस टैक्स वसूला जाता है। सरकार की ओर से सर्विस टैक्स में बढ़ोत्तरी की वजह से रेलवे, एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, विज्ञापन, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्चर, क्रेडिट कार्ड्स, इवेंट मैनेजमेंट, टूर ऑपरेटर्स आदि से जुड़ी सेवाएं महंगी हो गई हैं।
कितना सर्विस टैक्स
>अपने बिल का पूरा अमाउंट चेक करें
>इस बिल का चालीस प्रतिशत कैलकुलेट करें
>चालीस प्रतिशत अमाउंट का 14 प्रतिशत आपके द्वारा दिया जाने वाला सर्विस टैक्स हुआ
>अगर आपका बिल 1000 रुपए का है तो आप 56 रुपए बतौर टैक्स चुकाएंगे, न कि 140 रुपए
>5.6 प्रतिशत कुल बिल अमाउंट का प्रभावी तौर पर बतौर सर्विस टैक्स आप चुकाते हैं