भाजपा नेता का अतिक्रमण हटाएं: हाईकोर्ट

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सतेन्द्र यादव की जनहित याचिका का इस निर्देश के साथ निपटारा कर दिया कि कलेक्टर जबलपुर भाजपा नेता भरत यादव पर अतिक्रमण के आरोप की जांच कर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस केके त्रिवेदी की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा गया। कोर्ट को अवगत कराया गया कि अमखेरा में जो जमीन शासकीय स्कूल निर्माण के लिए आरक्षित की गई है, उस पर भाजपा नेता भरत यादव ने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके अवैध कब्जा व अतिक्रमण कर लिए हैं। इस बारे में कई बार शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नदारद रही। इसी वजह से व्यापक जनहित में हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

हाईकोर्ट ने सभी बिन्दुओं पर गौर करने के बाद जनहित याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन को गंभीरता से लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करने कलेक्टर जबलपुर को निर्देश दे दिया। जिसकी रिपोर्ट नियत अवधि में प्रस्तुत न किए जाने की सूरत में जनहित याचिका स्वमेव पुनः सुनवाई के लिए निर्धारित हो जाएगी।

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