मासूम के बलात्कारी को सजा-ए-मौत

Bhopal Samachar
आष्टा। डेढ़ साल पहले निपानिया कलां गांव में आठ वर्षीय बालिका का स्कूल से अपहरण कर उसके साथ ज्यादती के आरोपी को कोर्ट ने गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अलका दुबे ने अलग-अलग धाराओं में 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी 2003 में भी ज्यादती के एक अन्य मामले में 7 साल की सजा काट चुका है।

लोक अभियोजक कृपाल सिंह ठाकुर के अनुसार, 4 जनवरी 2014 को पोलायकलां जिला शाजापुर निवासी रमेश वर्मा (30) पुत्र घासीराम ने स्कूल के बाहर से बच्ची का अपहरण कर लिया था। आरोपी उसे जंगल में ले गया और ज्यादती की। बाद में वह बच्ची को वहीं छोड़कर फरार हो गया था। कड़ाके के ठंड के बीच बच्ची रातभर जंगल में ठिठुरती रही। दूसरे दिन किसी तरह वह मुख्य मार्ग तक पहुंची और लोगों की मदद से घर पहुंची। पुलिस ने आरोपी रमेश के खिलाफ अपहरण, ज्यादती व बच्चों के लैंगिक शोषण की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। काफी तलाशने के बाद आरोपी को बुदनी से गिरफ्तार किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अलका दुबे ने रमेश वर्मा को दोषी पाते हुए धारा 363 में सात वर्ष की सजा तथा एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में 10 वर्ष की सजा तथा एक हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 376 ई में मृत्युदंड व दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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