ग्वालियर। मप्र में 5500 अयोग्य अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलाने वाले योगेश उपरीत ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में कहा है कि मुझे कैंसर है और इलाज की जरूरत है। इस मामले में न्यायालय जो न्यायसंगत होगा वही निर्णय लेगा लेकिन सोशल मीडिया पर मांग की जा रही है उपरीत का इलाज उसी के बनाए गए डॉक्टरों से कराया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट की युगल पीठ ने पुलिस को डीमेट के कोषाध्यक्ष योगेश उपरीत की मेडिकल रिपोर्ट पेश रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। शासकीय अधिवक्ता प्रबल प्रताप सिंह सोलंकी को निर्देशित किया कि गुरुवार को होने वाली सुनवाई में सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहें।
योगेश उपरीत ने अपने इलाज को लेकर याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि उपरीत को कैंसर की बीमारी है। पुलिस ने उसे अपोलो हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया है। वर्तमान में उन्हें इलाज की जरूरत है। इसलिए पुलिस कस्टडी में अस्पताल में भर्ती कराया जाए। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को आदेश दिया कि उपरीत के इलाज के लिए डॉक्टर की व्यवस्था करें। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट सहित सभी दस्तावेजों को पेश करने के निर्देश दिए हैं।