रिश्वतखोर इंजीनियर को 3 साल की जेल

जबलपुर। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके शर्मा की अदालत ने बीएसएनएल के इंजीनियर छिंदवाड़ा निवासी संजय मिश्रा को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

अभियोजन के मुताबिक आरोपी ने छिंदवाड़ा में बीएसएनएल के सब डिवीजनल इंजीनियर (सिविल) के पद पर कार्यरत रहते हुए 11 जुलाई 2011 को 9 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। मारुति कंस्ट्रक्शन के मालिक जबलपुर निवासी राजीव यादव की शिकायत पर सीबीआई टीम हरकत में आई। उसने आरोपी को 19 जुलाई 2011 को छिंदवाड़ा में 9 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। इस दौरान एक गवाह भी मौजूद था। आगे चलकर 31 अक्टूबर 2011 को सीबीआई कोर्ट जबलपुर में आरोप-पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट ने अपराध साबित पाकर सजा सुना दी।


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