जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने कटनी बड़वारा के पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष विजय राघवेन्द्र सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
सोमवार को न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदक का पक्ष अधिवक्ता विष्णुदेव सिंह चौहान ने रखा।
उन्होंने दलील दी कि आवेदक पर तत्कालीन सीईओ दयाशंकर के साथ मारपीट का आरोप लगा था। इस मामले में 31 अक्टूबर 2014 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट ने आवेदक को दोषमुक्त कर दिया। जिसके खिलाफ राज्य ने सेशन कोर्ट में अपील दायर कर दी। 6 मई 2015 को सेशन कोर्ट कटनी ने आवेदक को एक साल के कारावास की सजा सुना दी, जिसके खिलाफ रिवीजन में हाईकोर्ट आना पड़ा। चूंकि बिना साक्ष्य के महज मेडिकल ग्राउंड पर सेशन कोर्ट ने सजा सुना दी, अतः जमानत का आधार मौजूद है।
