संविलियन से पूर्व की सेवाएं पेंशन में ना जोड़ने पर हाईकोर्ट का नोटिस

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी के रवैये को आड़े हाथों लेते हुए कटनी बड़वारा के डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एजूकेशन ऑफिसर को हाजिर होकर जवाब पेश करने निर्देश दे दिया। इसके लिए 2 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है।

न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता कटनी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक चन्द्रभान प्रसाद पाण्डेय, भगवानदास निगम, गोपालीराम धुर्वे व देवदत्त मिश्रा का पक्ष अधिवक्ता आदित्य संघी ने रखा।

उन्होंने दलील दी कि संविलियन से पूर्व की सेवाएं पेंशन में जोड़ी जानी चाहिए। साथ ही एरियर्स का भी लाभ दिया जाना चाहिए। पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश की नाफरमानी पर अवमानना याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान डीईओ/बीईओ की ओर से झूठा शपथपत्र पेश करके अवमानना का केस समाप्त करा लिया गया। इसी वजह से पुनः याचिका के जरिए हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।

झूठे शपथपत्र पर हो सकती है कार्रवाई
याचिककर्ताओं की ओर से डीईओ कटनी द्वारा झूठा शपथपत्र प्रस्तुत किए जाने के खिलाफ धारा-340 का आवेदन भी पेश कर दिया गया है। यदि रिकॉर्ड अवलोकन पर शपथपत्र झूठा पाया जाता है तो डीईओ के खिलाफ कार्रवाई से इंकार नहीं किया जा सकता।

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