हाईकोर्ट: उच्च शिक्षा विभाग पर जुर्माना ठोका

ग्वालियर। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वरिष्ठता व सिलेक्शन ग्रेड को खत्म करने के मामले में उच्च शिक्षा विभाग पर 5 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। इसके साथ ही निर्देश दिया है कि विभाग चाहे तो यह राशि गलती करने वाले अधिकारी से वसूल कर सकता है।

प्रोफेसर डॉ. एनएस निरंजन ने वरिष्ठता व सिलेक्शन ग्रेड खत्म करने के मामले को लेकर याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने डॉ. निरंजन पर गलत कार्रवाई की है। इससे पहले उन्हें सुना नहीं गया है। वरिष्ठता खत्म होने व सिलेक्शन ग्रेड में बदलाव करने से वेतन में अंतर आ गया है, इसलिए वेतन कम मिल रहा है। कोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें डॉ. निरंजन की वरिष्ठता व सिलेक्शन ग्रेड खत्म कर दी गई थी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग पर 5 हजार रुपए का हर्जाना लगाया।

भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!