अब PF का पैसा निकालने पर लगा टैक्स

नई दिल्ली। यदि कोई कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में जमा रकम पांच साल से पहले निकालता है तो उसे 10.3 फीसदी टैक्स देना होगा। यदि कर्मचारी के पास पैन नंबर नहीं है और पीएफ में सालाना 30,000 से ज्यादा रकम जमा होती है तो बिना पैन नंबर के वह अपना पैसा निकाल नहीं सकता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की बैठक में यह फैसला हुआ।

10 फीसदी से ज्यादा टैक्स
अब किसी भी संस्थान में यदि 20 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं और उनका वेतन 6,500 से 15,000 तक है तो उनके वेतन का 24 फीसदी पीएफ खाते में जमा होगा। यदि वह पांच साल से पहले पीएफ की रकम निकालता है तो उसे 10.3 की दर से टैक्स देना पड़ेगा।

ये है परेशानी
ईपीएफओ के लगभग 90 फीसदी यानी करीब 8.5 करोड़ सदस्यों के पास पैन कार्ड नहीं हैं। इससे उनके आयकर और पीएफ के बीच तालमेल का अभाव रहता है। इस समस्‍या से निपटने के लिए सालाना 30 हजार रुपए से ज्‍यादा जमा होने वाले पीएफ खाताधारकों के लिए पैन कार्ड जरूरी किया गया है।

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