आनंद ताम्रकार/बालाघाट। सावरझोड़ी MMS Scandal के आरोपी को आज न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। आरोपी ने एक छात्रा के साथ पहले रेप किया और उसका MMS भी बनाया। इसके बाद युवती को ब्लेकमेल करना शुरू किया। युवती की शादी के बाद इस मामले का खुलासा हुआ।
जिले के परसवाडा थाना क्षेत्र के सावरझोड़ी जंगल में एक युवती से ज्यादती कर अश्लील वीडियो बना प्रसारित करने के आरोपी घोड़ादेही निवासी प्रकाश पिता राजेन्द्र साकरे (27) को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने जगत मोहन चतुर्वेदी ने आजीवन करावास व 70 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार घोडादेही निवासी प्रकाश द्वारा 22 वर्षीय युवती को 30 मई 2011 को मोबाइल कर एमए पूर्वाध की अकंसूची ले जाने परसवाडा बुलाया गया। युवती अंकसूची लेने प्रकाश के पास पहुची तो उसके साथ भीकेवाडा निवासी लिमेन्द्र राणा, भूपेश शरणागत भी थे, प्रकाश ने युवती को अंकसूची घर में रखी होना बता कहकर घोड़ादेही बाइक से चलने के लिये कहा। इससे युवती प्रकाश के साथ बाइक से चली गई लेकिन आरोपी उसे घोडादेही नहीं ले जाकर नगरवाडा की ओर ले गया और पीछे से लिमेन्द्र व भूपेश भी पहुंच गये।
तीनों युवकों ने रास्ते में सावरझोडी के जंगल में चाकू दिखा धमकी दी गई। प्रकाश ने युवती के साथ ज्यादती कर कपड़े उतार अश्लील वीडियो बना ली, अन्य लोगों को भी प्रसारण कर मामले के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। युवती के सोने के जेवर भी लूट लिये थे।
घटना के कुछ समय बाद युवती की शादी अन्य एक युवक के साथ हो गई लेकिन शादी के बाद प्रकाश युवती को परेशान करने लगा। तब इस मामले की शिकायत परसवाडा थाना में 30 सितम्बर 2011 को दर्ज कराई गई।
पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 376,392,502 आईपीसी के तहत मामला कायम किया और चालान न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने इस मामले में प्रकाश को दोषी पाते हुये सजा सुनाई। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मदनमोहन द्विवेदी ने पैरवी की है।