ग्वालियर। कलेक्टर के खिलाफ याचिका लेकर हाईकोर्ट पहुंचे METROPOLIS INTERNATIONAL SCHOOL को उल्टे पांव वापस आना पड़ा। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका रद्द कर दी है।
मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल ने कोर्ट में याचिका दायर कर कलेक्टर पी नरहरि की कार्रवाई को रोकने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि कलेक्टर स्कूलों पर गलत कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए कलेक्टर द्वारा उनके स्कूल के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, उस पर स्थगन दिया जाए।
अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी ने कोर्ट को बताया कि मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल को सीबीएसई से मान्यता नहीं थी। इसके बावजूद विज्ञापन में सीबीएसई की मान्यता बताकर पालकों को भ्रमित किया जा रहा था। इसके साथ ही स्कूल नियमों के विरुद्ध संचालित किया जा रहा था। इसके चलते कलेक्टर द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। हाईकोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद मेट्रोपॉलिस इंटरनेशनल स्कूल पर की गई एफआईआर पर स्टे देने से इनकार कर दिया गया।
सोमवार तक कलेक्टर नहीं करें कड़ी कार्रवाई
हाईकोर्ट में ग्वालियर ग्लोरी, ऑक्सफोर्ड स्कूल, लिटिल एंजिल्स, भारतीय विद्या निकेतन व ग्वालियर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका पर भी सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने गुरुवार को इन स्कूलों का पक्ष सुन लिया है। इसके बाद शासन का पक्ष सुनने के लिए 27 अप्रैल (सोमवार) की तारीख निर्धारित की गई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है कि कलेक्टर सोमवार तक स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करें। उल्लेखनीय है कि इन स्कूलों ने 7 अप्रैल के कलेक्टर के द्वारा फीस वृद्घि पर रोक लगाने संबंधी जारी किए गए आदेश को चुनौती दी थी।