ग्वालियर| प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए अब कलेक्टर को पहले स्कूल शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही शासकीय व प्राइवेट स्कूलों के संबंध में निर्देश कलेक्टर जारी कर सकेंगे। इस तरह के निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने सभी संभाग अयुक्त व कलेक्टर को जारी किए हैं। जारी किए गए पत्र में श्री मोहंती ने कहा है कि हाईकोर्ट के समक्ष लंबित रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने प्राइवेट स्कूलों की ओर से वसूल की जाने वाली मनमानी फीस का मुद्दा उठाते हुए शासन से इस पर नियंत्रण करने की मांग की गई है। इस रिट याचिका में राज्य सरकार ने उत्तर प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इस मामले में शीघ्र ही दिशानिर्देश तैयार कर जारी किए जाएंगे। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि प्राइवेट व सरकारी स्कूलों के संबंध में जिला स्तर पर निर्देश संभाग आयुक्त व कलेक्टर की ओर से जारी कर दिए जाते हैं।