जबलपुर। मप्र के राज्यपाल रामनरेश यादव को अंतत: हाईकोर्ट से राहत मिल ही गई। अब ना उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और ना ही उनकी गिरफ्तारी होगी, अलबत्ता उनसे पूछताछ जरूर हो सकती है। यह फैसला आज मप्र की हाईकोर्ट ने सुनाया।
हाईकोर्ट ने राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा आयोजित फारेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में पद व प्रभाव के दुरुपयोग करने के आरोप में एसटीएफ द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है।
चीफ जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित किया गया फैसला शुक्रवार को सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की पदीय गरिमा को ध्यान में रखकर एसटीएफ राज्यपाल श्री यादव से पूछताछ कर सकती है। राज्यपाल की ओर से मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने पैरवी की थी।
