हाईटेंशन मामले में कलेक्टर हाजिर हों: हाईकोर्ट

इंदौर। बिजली कंपनियों द्वारा आबादी के आसपास बिछाई जा रहीं हाईटेंशन लाइनों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर को विद डाक्यूमेंट्स हाजिर होने के आदेश दिए हैं।

आगर जिले के सुसनेर की पूर्व पार्षद आशा भावसार ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। एडवोकेट मनीष विजयवर्गीय ने बताया विद्युत कंपनी ने सुसनेर में 33 किलोवॉट की लाइन बिछाई थी। यह लाइन शहर के बीच से गुजर रही है।

इससे निकलने वाली तरंगों से लोगों की सेहत पर गलत असर पड़ रहा है। 30 अक्टूबर को कोर्ट ने आगर के कलेक्टर को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा था, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुधवार को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आगर कलेक्टर को दस्तवेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है। अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

यहां बता दें कि यह समस्या मप्र में केवल एक ही जिले की नहीं है। लगभग सभी जिलों में इस तरह का जानलेवा जाल बिछाया जा चुका है और इसके चलते कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, बावजूद इसके बिजली कंपनियां किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। 
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