प्राइवेट अस्पतालों में एसिड अटैक पीड़ितों का फ्री इलाज: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी प्राइवेट अस्पतालों से कहा है कि एसिड अटैक की पीड़ित महिलाओं का मुफ्त इलाज करें। इसमें दवाओं और प्लास्टिक सर्जरी का खर्च भी शामिल है। जस्टिस मदन बी. लोकुर और यूयू ललित की बेंच ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों से भी कहा कि इस मुद्दे पर प्राइवेट अस्पतालों से बात करें। ताकि एसिड अटैक की पीड़ितों को तत्काल और पर्याप्त चिकित्सा राहत मिल सके।

कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से भी सभी प्राइवेट अस्पतालों से मुफ्त इलाज के मुद्दे पर बात करने को कहा है। एसिड अटैक का शिकार हुई लक्ष्मी ने 2006 में जनहित याचिका दाखिल की थी। इस पर यह फैसला आया है। कोर्ट ने यह भी कह दिया कि एसिड अटैक पीड़ित को जिस अस्पताल में ले जाया जाएगा, उसे सर्टिफिकेट/दस्तावेज देना होगा कि वह एसिड अटैक पीड़ित है। इस आधार पर उसे फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। सर्जरी भी इसमें शामिल है।

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