न्यूनतम वेतन की नई दरें घोषित, 1 अप्रैल 2015 से लागू

भोपाल। न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 के अंतर्गत 63 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की गयी है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित से संबंद्ध हैं।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत अखिल भारतीय उपरोक्ता मूल्य सूचकांक के जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 की छः माही में कुल सूचकांक का औसत 253 रहा। इस तरह उक्त छः माही में उपरोक्ता मूल्य सूचकांक में कुल 12 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में रूपये 25.00 प्रतिबिन्दु की दर (25/12) 300 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि श्रमायुक्त इंदौर द्वारा घोषित की गयी है। इस प्रकार एक अप्रैल, 2015 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता कुल रुपये 300 प्रतिमाह अथवा रुपये 11.53 प्रतिदिन देय है।

श्रमायुक्त द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार एक अप्रैल, 2015 से 63 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 6239 या प्रतिदिन रुपये 240 अर्द्ध कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 7357 या प्रतिदिन रूपये 283 कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 8735 या प्रतिदिन रूपये 336 तथा उच्च कुशल श्रमिक को प्रतिमाह रूपये 10035 या रुपये 386 प्रतिदिन देय होगी। कृषि नियोजन में उपरोक्त मूल्य सूचकांक में प्रतिमाह रूपये 246 की वृद्धि श्रमायुक्त इंदौर द्वारा घोषित की गई है, जिसके आधार पर अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 5596 या प्रतिदिन रूपये 187 की मजदूरी महंगाई भत्ते मिलाकर एक अप्रैल, 2015 से देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन के लिये एक अप्रैल, 2015 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मिलाकर अब साधारण अगरबत्ती के लिये रूपये 24.40 तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिये रूपये 25 प्रति हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी।

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!