भोपाल। राजधानी की एक अदालत ने चेक बाउंस प्रकरण में आरोपी कंपनी के संचालक व दो निदेशकों को 6 माह कैद और 1 करोड़ 80 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति के आदेश दिए हैं। यह फैसला गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्षा शर्मा ने सुनाया।
मध्यप्रदेश इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन ने अदालत में चेक बाउंस प्रकरण लगाते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने इंदौर स्थित मेसर्स माया स्पीनर्स लिमिटेट कंपनी को 1 करोड़ 5 हजार रुपए का लोन दिया था। कंपनी द्वारा लोन के भुगतान स्वरूप उन्हें 21 दिसंबर 2000 को चेक दिया गया था।
चेक में कंपनी के संचालक एसएस चौधरी, निर्देशक माया चौधरी और शिवेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर थे। कार्पोरेशन ने जब चेक को अपने खाते में भुगतान प्राप्त करने के लिए डाला तो वह बाउंस हो गया था। मध्यप्रदेश इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन प्रकरण की सुनवाई के दौरान कंपनी के खिलाफ दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत कर चेक बाउंस का अपराध प्रमाणित करने में सफल रही जिस आधार पर उक्त सजा सुनाई गई।
Maya Spinners Ltd in R N T Road, Indore
