इंदौर। एमवाय अस्पताल में कैदी की मौत के मामले में लगा शासन का आवेदन बुधवार को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जवाबदेही प्रमुख सचिव की भी बनती है। शासन ने आवेदन लगाकर जनहित याचिका से प्रमुख सचिव के नाम को हटाने की मांग की थी। दरअसल 21 जुलाई 2014 को एमवायएच में कैदी रामदयाल की हत्या हुई थी। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से संस्था लॉयर फॉर जस्टिस के कर्ताधर्ता एडवोकेट मनीष यादव ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें प्रमुख सचिव को भी पार्टी बनाया था। कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सचिव जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन नाम नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि उनकी भी जवाबदेही बनती है।
विभाग की कानूनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते प्रमुख सचिव
March 05, 2015
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