विभाग की कानूनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते प्रमुख सचिव

इंदौर। एमवाय अस्पताल में कैदी की मौत के मामले में लगा शासन का आवेदन बुधवार को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जवाबदेही प्रमुख सचिव की भी बनती है। शासन ने आवेदन लगाकर जनहित याचिका से प्रमुख सचिव के नाम को हटाने की मांग की थी। दरअसल 21 जुलाई 2014 को एमवायएच में कैदी रामदयाल की हत्या हुई थी। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से संस्था लॉयर फॉर जस्टिस के कर्ताधर्ता एडवोकेट मनीष यादव ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें प्रमुख सचिव को भी पार्टी बनाया था। कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सचिव जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन नाम नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि उनकी भी जवाबदेही बनती है। 
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!