मप्र में कफ सीरप की खुली बिक्री प्रतिबंधित

भोपाल। लाइसेंस और डॉक्टरों के पर्चे के बिना कफ सीरप बेचना, दवा विक्रेताओं को जेल की हवा खिला सकता है। दरअसल मप्र पुलिस ने निषिद्ध मात्रा वाले कोडिन फास्फेट युक्त कफ सिरप की बिक्री को संग्रह और परिवहन को एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय घोषित कर दिया है।

मेडिकल स्टोर संचालक यदि 10 एमजी से ज्यादा मात्रा वाली कोडिन फास्फोट युक्त खांसी की दवाई यानी ‘कफ सिरप’ अवैध रूप से बेचेंगे, तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। मप्र पुलिस ने निषिद्ध मात्रा वाले कोडिन फास्फेट युक्त कफ सिरप के विक्रय पर रोक लगाने जा रही है। इसके संग्रह और परिवहन को एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय घोषित कर दिया गया है।

पुलिस अफसरों को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके तहत कोडिन फास्फोट की मात्रा 10 एमजी या अधिक की बिक्री व जमाखोरी व परिवहन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। उच्चतम न्यायालय ने एक अपील प्रकरण में आरोपी द्वारा वैध अनुज्ञप्ति/ दस्तावेज के बिना निषिद्ध मात्रा में कोडिन फास्फेट नामक पदार्थ मिले कफ सिरप के परिवहन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/22 के तहत दण्डनीय अपराध माना है ।

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