भोपाल। मप्र शासन उपभोक्ता अधिकारों और उपभोक्ता फोरम के प्रति कितनी संजीदा है यह मामला इसका जीता जागता प्रमाण है। लालबत्ती के अधिकारियों की सूची में शासन ने उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष का पदनाम ही नहीं जोड़ा। जब याद दिलाया तो पूरे 7 महीने बाद गलती सुधारी।
राज्य सरकार ने राज्य उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष को अपने वाहन पर लाल बत्ती लगाने के अधिकार दिए हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 21 जुलाई 2014 को जारी की गई लाल-पीली बत्ती पात्रता वाली सूची में उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष का पद छूट गया था, जिसे सरकार ने संशोधित कर नए सिरे से आदेश जारी किए हैं।
