सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: क्या नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए

Updesh Awasthee
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी स्कूलों में कक्षा एक से कक्षा 12 तक ‘नैतिक विज्ञान’ को अनिवार्य विषय बनाने के लिए दायर याचिका पर सोमवार केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षाबोर्ड से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति एके सीकरी की खंडपीठ ने महिला वकील संतोष सिंह की जनहित याचिका पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किए।

जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है कि राष्ट्र चरित्र में नैतिक मूल्यों का सृजन करने के इरादे से कक्षा एक से बारहवीं तक के पाठ्यक्र म में नैतिक विज्ञान को शामिल किया जाए। याचिका में कहा गया है कि समाज में नैतिक मूल्यों में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है और ‘किसी भी तरह धन अर्जित करना’ ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया है। याचिका के अनुसार समाज को मानवीय शिक्षा और छात्रों को नियंतण्र मूल्यों के साथ नियंतण्र नागरिक बनाने के लिये सिद्धांतों पर आधारित नैतिक शिक्षा पण्राली की आवश्यकता है।

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