ग्वालियर। न्यायमूर्ति शील नागू तथा न्यायमूर्ति बीडी राठी की युगलपीठ ने भिंड जिले में वर्ष 2006-2009 तथा 2011 में संविदा षिक्षक वर्ग-1, 2, 3 की भर्ती में हुये घोटाले की सीबीआई जांच की मांग लेकर कलेक्टर भिंड द्वारा शासन को लिखे पत्र तथा इस मामले में क्या कार्यवाही हुई है, इसकी रिपोर्ट पेष करने के निर्देष दिये हैं, हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर म.प्र. शासन प्रमुख सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी किये थे। रामवीर, प्रेमनारायण एवं हरीओम निवासीगण भिंड द्वारा ग्वालियर के एड्वोकेट उमेष कुमार बौहरे के माध्यम से प्रस्तुत इस जनहित याचिका में भिंड जिला पंचायत द्वारा की गई, इस भर्ती में भारी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुये, इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। याचिका में कहा गया है कि इस भर्ती में सैकड़ों की संख्या में लोगों को फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पर लिया गया है।
पेयजल के लिए क्या किया रिपोर्ट पेश करें: हाईकोर्ट
ग्वालियर। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने शहर की जलापूर्ति को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की और कोर्ट के आदेश के पालन में शासन ने क्या कदम उठाए हैं, इसकी जानकारी पेश करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।
शासन को अब तक हाईकोर्ट से जो आदेश हुए हैं, उनके पालन में पानी की क्या व्यवस्था की है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति शील नागू व न्यायमूर्ति बीडी राठी ने की। एसके शर्मा ने हाईकोर्ट में शहर की जलापूर्ति को लेकर जनहित याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि वर्तमान में शहर में एक दिन छोड़कर जलापूर्ति की जा रही है, हालात ऐसे बन गये हैं कि गर्मी के लिये पानी उपलब्ध नही हैं, लेकिन शासन ने तिघरा डैम को भरने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ककोटे व पेहसारी से तिघरा में जो नहर आती है, उससे पूरा पानी निकल जाता है, उसमें भी सुधार नहीं किया गया है, इस पर हाईकोर्ट ने शासन से जबाव मांगा है।
