अध्यापकों की वेतन विसंगति दूर कराने AAS हाईकोर्ट में

आजाद अध्यापक संघ मध्यप्रदेश द्वारा सहायक अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों के वेतन निर्धारण की विसंगति को लेकर जबलपुर न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है।

इस विसंगति को लेकर सहायक अध्यापकों एवं वरिष्ठ अध्यापकों के वेतन में बहुत अंतर आ रहा था जो की शासन द्वारा त्रुटिपूर्ण निर्धारण होने के कारण हो रहा है।

शासन द्वारा 04 सितम्बर 2013 को जो आदेश किया गया था उसमे वेतन का संधारण इस प्रकार किया गया था-

1. सहायक अध्यापक-5200-20200/- के अंतर्गत रुपए 2400/- के संवर्ग वेतन के साथ रुपए 5200/- के स्थान पर रुपए-7440/- उक्त वेतन बैंड के आधार पर गणना कर निर्धारण किया जाना था ।

2. वरिष्ठ अध्यापक को 9300-34800/- के अंतर्गत 3600/-संवर्ग वेतन के साथ 9300/- के स्थान पर 10230/- के वेतन बैंड के आधार पर गणना कर निर्धारण किया जाना था।

चूँकि इस आदेश में ऐसा नही किया इस कारण अंतरिम राहत में विसंगति हुई है। इस विसंगति के कारण सहायक अध्यापक को न्यूनतम 700/- के स्थान पर 1750/- एवं वरिष्ठ अध्यापकों को न्यूनतम 1350/- के स्थान पर 1800/- के अंतर का नुकसान हो रहा है।

ये बहुत बड़ी विसंगति है। इस विसंगति को लेकर आजाद अध्यापक संघ द्वारा पूर्व में कई बार शासन और सम्बंधित विभाग को अवगत कराया जा चुका है लेकिन शासन व सम्बंधित विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी सकारात्मक पहल या विसंगति सुधार के आदेश के ना करने की स्थिति में संघ द्वारा अपने वेतन और अंतरिम गणना की विसंगति दूर करवाने हेतु माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है।

केस सम्बन्धी चर्चा संघ की सदस्यता व केस से जुड़ने हेतु आप निम्नलिखित
मोबाइल नम्बरों पर संपर्क कर सकते है-
1.भरत पटेल-9424704346
2.जावेद खान-9993498002
3.दिनेश साल्वी-9827505575
4.सुबोध झारिया-7898811388
5.मुश्ताक खान-9179613685

जय आस जय विश्वास
आजाद अध्यापक संघ मध्यप्रदेश
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