उज्जैन। महिला पुलिस से अभद्रता के मामले में आरोपी तत्कालीन सांसद प्रेमचंद गुड्डू को न्यायालय ने दोषी पाते हुए दण्डित किया है। उन्हें न्यायालय उठने तक कोर्ट में चुपचाप खड़े रहने की सजा एवं 5000 रुपए का अर्थदण्ड दिया गया।
सिंहस्थ 2004 के दौरान पूर्व सांसद प्रेमचंद्र गुड्डू समर्थकों के साथ महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। निर्गम द्वार से प्रवेश निषेध होने के बाद भी अन अपने सर्मथकों के साथ मंदिर प्रवेश करने का प्रयास करने लगे। वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वह अभद्रता करते हुए मंदिर में चले गए। इस पर महाकाल थाने में गुड्डू के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा व अभद्रता का प्रकरण दर्ज किया गया था।
मामले में कोर्ट ने एक वर्ष पूर्व 6 माह का कारावास की सजा सुनाई थी। इस पर गुड्डू ने विशेष सत्र न्यायालय में अपील की थी। विशेष सत्र न्यायाधीश एसके सिंह ने गुड्डू को दोषी मानते हुए 5000 रुपए अर्थदंड व कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। मामले में शासन की और से अपर लोक अभियोजक मनीष गोयल ने पैरवी की।
यह फैसला भी मान्य
पहले जो फैसला आया था वह भी मान्य था, यह फैसला भी मान्य है। उच्च न्यायालय में अपील के बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है।
प्रेमचंद गुड्डू, पूर्व सांसद
