ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ के जस्टिस यूसी माहेश्वरी व जस्टिस सुजयपाल की डिवीजन बैंच ने सेना भर्ती रेली में हुई हिंसा व आगजनी को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुये, अंतरिम आदेश जारी करते कहा कि नेताओं की रेली में 50-60 हजार लोग आते हैं, प्रशासन उनकी व्यवस्था कर लेता है। फिर सेना की भर्ती रेली के लिये कानून व्यवस्था संभालने में प्रशासन को क्यों परेशानी आ रही है।
आदेश में कहा है कि ग्वालियर में होने वाली आगामी सेना भर्ती के प्रतियोगियों की संभावित संख्या की जानकारी केन्द्र सरकार राज्य शासन को देगी। साथ ही राज्य शासन इस संबंध में पूरी तरह से कानून व्यवस्था को संभालेगा। साथ ही भर्ती रेली के दौरान स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाये। 12 नवंबर 2014 को मेला ग्राउंड में सेना भर्ती रेली के दौरान 25-30 हजार प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था। अचानक विवाद होने पर इसमें आये प्रतियोगियों ने सेना में जाने की वजाय शहर में हिंसा व आगजनी की 5 घंटे सब कुछ अस्त-व्यस्त रहा। याचिकाकर्ता राखी शर्मा व अन्य ने याचिका दायर करते हुये कहा कि भर्ती रेली शहर से बाहर और प्रत्येक जिले में की जाये। अधिवक्ता राजू शर्मा व उमेश बौहरे ने पैरवी की।
