भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय के नियमों में आप लाजिक नहीं ढूंढ सकते। पढ़े लिखों के इस डिपार्टमेंट में आपको कई बेवकूफाना काम देखने को मिल जाएंगे। इन लॉजिकल नियमों को तो यहां जैसे भंडार मिलता है।
एक नजीर देखिए
सहायक संचालक (शारीरिक शिक्षा) के लिये योग्यता बी.पी.एड. अनिवार्य मांगी गई है, जबकि
सहायक संचालक (शिक्षा) के लिये बी.एड या डी.एड अनिवार्य नहीं है। इस पद हेतु केवल स्नातक उपाधि मांगी गई है।
भोपाल समाचार के एफबी फ्रेंड Rajendra Chouhan Ambitious ने सवाल पूछा है कि ये लोक शिक्षण संचालनालय का कैसा नियम है विभाग एक पद एक तो योग्यता अलग क्यो ? देखना रोचक होगा कि क्या लोक शिक्षण संचालनालय का कोई जिम्मेदार अधिकारी इसका जवाब देता है। प्रतिक्रिया का बॉक्स उनके लिए भी खुला हुआ है।