सुप्रीम कोर्ट से आसाराम बापू को राहत नहीं

नई दिल्ली। संत आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के नाम पर कोई राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि आरोपी आसाराम को गामा सर्जरी की जरूरत हो, उनका इलाज ओपीडी में भी हो सकता है।

जस्टिस टीएस ठाकुर की पीठ ने जब एम्स के डॉक्टरों के पैनल की रिपोर्ट देखने के बाद सर्जरी की ज़रूरत को नकार दिया तब आसाराम के वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट हमें नहीं मिली है। इसके बाद पीठ ने मेडिकल रिपोर्ट सभी पक्षकारों को मुहैया कराने का निर्देश जारी करते हुए खुर्शीद से कहा कि चिकित्सकों की रिपोर्ट देखने के बाद आपके मुवक्किल को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

अदालत के फैसले के बाद खुर्शीद ने अदालत से गुजारिश की, कि उन्हें रिपोर्ट पर बहस करने का मौका दिया जाए क्योंकि रिपोर्ट में कई तकनीकी पहलुओं पर गौर नहीं किया गया है। ऐसे में रिपोर्ट पर बहस करने और उसे विस्तार से पढऩे के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाए। पीठ ने खुर्शीद के तर्क पर सुनवाई को बीस जनवरी तक के लिए टालते हुए रिपोर्ट पर बहस की अनुमति प्रदान कर दी।

वहीं राजस्थान सरकार ने कहा कि आसाराम को फस्र्ट क्लास में इलाज के लिए एम्स लाया गया था। उसका खर्च अब तक आसाराम की ओर से नहीं दिया गया है। इस पर जजों की पीठ ने खुर्शीद से राजस्थान सरकार को खर्च चुकता करने का निर्देश दिया जिसपर आसाराम के वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि हम राजस्थान सरकार का भुगतान कर देंगे।

आसाराम की ज़मानत का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस दौरान राजस्थान सरकार आसाराम को मेडिकल टेस्ट और गामा सर्जरी के लिए दिल्ली के एम्स लायी थी, जिसके बाद उनकी जाँच रिपोर्ट अदालत में एम्स के चिकित्सक पैनल की ओर से पेश की गई।

ग़ौरतलब है कि आसाराम के खिलाफ़ जोधपुर में उनके आश्रम में नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीडऩ, बलात्कार, आपराधिक साजिश और दूसरे अपराधों के आरोप में जोधपुर अदालत में अभियोग निर्धारित किए जा चुके हैं। जिला एवं सत्र अदालत ने किशोर न्याय कानून की धारा 26 के अलावा आसाराम और उनके सहयोगी संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी और शरदचंद्र के खिलाफ़ पुलिस की ओर से लगाए गए सभी आरोप बरकरार रखे थे।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!