ग्वालियर में सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश

shailendra gupta
ग्वालियर। कलेक्टर पी. नरहरि ने एसएसपी संतोश सिंह के प्रस्ताव पर धारा 188 के तहत 15 दिन में टोल प्लाजा माॅल, व्यापारिक प्रतिष्ठानों व धार्मिक स्थलों पर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य किया है।

आदेष में स्पश्ट है कि 15 दिन में पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, व्यापारिक प्रतिश्ठानों में कैमरे लग जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। न्यूनतम 4 कैमरे प्रतिश्ठान के फ्रंट और अंदर होना चाहिए। बैंक तिघरा बांध, ग्वालियर किला, दाताबंदी छोड़ गुरूद्वारा तथा जिले की परिधि में स्थित सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, पेट्रोल पम्प ज्वेलरी प्रतिश्ठान, कृशि उपज मंडी तथा मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च, वायपास मार्गों, टोलटैक्स प्लाजा तथा सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों में कैमरे लगाने होंगे। बताया गया कि एनकांउटर में मारे गये बदमाष षेरा किरार द्वारा पेट्रोल पम्प संचालक को आॅफिस में घुसकर गोली मारने की घटना तथा अन्य घटनाओं के ट्रेस होने में इन कैमरों का योगदान हैं, इसलिये इन्हें अनिवार्य किया गया है।

तुड़ाई पीड़ितों ने घेरा निगम आयुक्त कार्यालय

ग्वालियर। गलत जानकारी देकर जिन अधिकारियों मकान तुड़वाये हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाये, इस मांग को लेकर एक सैकड़ा से अधिक नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे, पुराने निगम मुख्यालय महाराजबाड़ा में अपर आयुक्त एमएल दौलतानी ने पीड़ितों को हर संभव मदद का आष्वासन दिया। अपर आयुक्त का कहना था कि नगर निगम का जो भी सहयोग होगा करेंगे, इसके बाद पीड़ितों ने निगम आयुक्त अजय गुप्ता से चर्चा की। निगम आयुक्त ने आष्वासन दिया कि षासन के आदेष आने से पहले किसी प्रकार की तुड़ाई नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय से स्टे मिल ही गया है। समयसीमा में सीमांकन पूरा कराकर आगे की कार्यवाही करंेगे। पीड़ितों ने अपर आयुक्त के समय जीएनटी का आदेष प्रस्तुत किया जिसमें तुड़ाई से प्रभावित होने वालों को 25 एकड़ जगह में सर्वसुविधा युक्त काॅलौनी बनाकर देने की बात कही थी। इस पर अपर आयुक्त ने कहा कि हमारे पास इसके लिये बजट नही हैं। बजट षासन उपलब्ध कराता है तो हम काॅलौनी का निर्माण अवष्य करायेंगे।

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