नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है। याचिका में रिजर्व बैंक के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें बैंक ग्राहक के अपने बैंक के एटीएम से अधिकतम पांच बार ट्रांजेक्शन की सीमा लगाई गई है। साथ ही न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति पीएस तेजी की पीठ ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और भारतीय स्टेट बैंक को भी नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 18 फरवरी तक याचिका में उठाए गए मुद्दे का जवाब देने के लिए कहा।
याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह ग्राहकों को अपने बैंक के एटीएम से अनलिमिटेड बार ट्रांजेक्शन की सुविधा दिए जाने के लिए आदेश जारी करे। यह याचिका वकील स्वाति अग्रवाल ने दाखिल की है। याचिका में रिजर्व बैंक के 14 अगस्त के निर्देश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। जिसमें बैंक ग्राहकों द्वारा अपने ही बैंक के एटीएम से महीने में पांच बार से अधिक ट्रांजेक्शन करने पर प्रति निकासी 20 रूपये शुल्क लेने के लिए निर्देश दिया गया था।
यह निर्देश एक नवंबर से प्रभावी है। रिजर्व बैंक ने दूसरे बैंक एटीएम से भी अधिकतम तीन मुफ्त निकासी सुविधा दी है। यह मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू और हैदराबाद में प्रभावी है।