भोपाल। प्रदेश की बिजली कंपनियों में 15 नवंबर 2000 से 10 अप्रैल 2012 के बीच दुर्घटना में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को सरकार अनुकंपा नियुक्ति देगी। ऊर्जा विभाग ने बिजली कपंनियों की अनुकंपा नियुक्ति नीति 2013 में संशोधन करते हुए ये आदेश जारी कर दिए हैं।
बिजली कंपनियों के एमडी को जारी निर्देश में साफ किया गया है कि उक्त अवधि के दौरान घटित घटनाओं और इनमें मृतकों की संख्या का आंकलन कर रिपोर्ट भेजी जाए। अनुकंपा नियुक्ति में इससे पूर्व उक्त अवधि के प्रकरणों को शामिल नहीं करने के निर्देश थे, जिन्हें संशोधन के बाद समाप्त कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि विद्युतकर्मी की कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु के प्रकरणों को सामान्य मृत्यु वाले प्रकरणों से पहले प्राथमिकता दी जाएगी। दुर्घटना मृत्यु की श्रेणी में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल या कंपनी में कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना, हमलावरों द्वारा हत्या और कार्य के दौरान वाहन दुर्घटना को भी शामिल किया गया है। दुर्घटना मृत्यु के सभी प्रकरणों में पद उपलब्धता होने पर ही आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता रहेगी।