भोपाल। पंचायत चुनावों के दौरान पर्चा दाखिल करते समय प्रत्याशियों ने बिजली विभाग की एनओसी मांगी गई है परंतु बिजली कंपनियों ने उन प्रत्याशियों को एनओसी देने से इंकार कर दिया जो बिजली कंपनी के ग्राहक ही नहीं हैं, जिनके नाम कोई बिजली कनेक्शन ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, इस समस्या का समाधान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है।
पंचायत निर्वाचन- 2014-15 में जिस अभ्यर्थी के नाम से विधुत कनेक्शन नहीं है, उसे अदेय प्रमाण-पत्र के स्थान पर विधुत कनेक्शन नहीं होने का प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्र के साथ देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विधुत वितरण कंम्पनी के सभी प्रबंध संचालक को इस तरह के प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।