भोपाल। नगरीय निकाय निर्वाचन में नगरपालिका निगम के महापौर और नगरपालिका परिषद तथा नगर परिषद के अध्यक्ष के अभ्यर्थी की प्रचार-प्रसार की व्यय सीमा निर्धारित है। दस लाख से अधिक जनसंख्या के नगरपालिक निगम के महापौर पद के अभ्यर्थी 35 लाख रूपये तक व्यय कर सकते हैं। दस लाख से कम जनसंख्या के नगरपालिका निगम में अभ्यर्थी 15 लाख रूपये तक खर्च कर सकते हैं।
नगरपालिका परिषद में अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 10 लाख,50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर 6 लाख और 50 हजार से कम जनसंख्या पर 4 लाख रूपये तक व्यय कर सकते हैं। नगर परिषद के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी 3 लाख रूपये तक खर्च कर सकते हैं।
अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र के साथ देना होगा शपथ-पत्र
भोपाल। नगरीय निकाय निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्रारूप में शपथ-पत्र देना अनिवार्य है। शपथ-पत्र में अभ्यर्थी की अपराधिक पृष्ठभूमि चल-अचल संपत्ति, देनदारियां तथा शैक्षणिक योग्यता की जानकारी होगी।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र देना होगा। अभ्यर्थी को वि़द्युत बिल बकाया का अदेय प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।