भोपाल। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2005 से पहले के नोट बदलने की समयसीमा छह माह बढ़ा दी है। अब लोग अगले साल 30 जून तक नोट बदल सकेंगे या फिर अपने खातों में जमा करा सकेंगे।
आरबीआई ने यह साफ किया है कि अंतिम तारीख गुजरने के बाद जो नोट लोगों के पास होंगे, वे अवैध नहीं माने जाएंगे। केंद्रीय बैंक निश्चित समयसीमा के बाद ही यह बताएगा कि ऐसे नोट का क्या होगा? आरबीआई ने बैंकों को भी निर्देश दिए हैं कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम में ये नोट न डालें।