भोपाल। कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद गुफरान ए आाजम के दिन इन दिनों खराब चल रहे हैं। भड़कीले बयानों के चलते कांग्रेस से निष्कासित कर दिए जाने के बाद अब पूर्व सांसद और वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गुफरान आजम सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ आर्थिक अपराध ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने वक्फ बोर्ड की जमीन अवैध रूप से बेचने का मामला दर्ज किया है।
आरोप है कि आजम ने बोर्ड के तत्कालीन सीईओ दाऊद अहमद खान, मुतवल्ली जफर अली, उनके दामाद मुईन खान और तत्कालीन संचालक के साथ मिलकर विदिशा जिले के कुरवाई कस्बे की पौने आठ करोड़ रुपए की जमीन की कीमत कम बताकर एक अन्य जमीन के बदले दे दी।
ईओडब्ल्यू के अफसरों के मुताबिक, दो साल पहले शिकायत मिली थी कि आजम ने अपने कार्यकाल में कुरवाई स्थित वक्फ बोर्ड की करीब 14.85 एकड़ की कीमती जमीन को मुतवल्ली जफर अली की 22.04 एकड़ जमीन से अदला-बदली कर बोर्ड को करीब सात करोड़ रु. का नुकसान पहुंचाया। जांच में सामने आया कि वर्ष 2009 में आजम ने वक्फ की 7 करोड़ 77 लाख 92 हजार 400 रु. कीमत की जमीन का मूल्यांकन 56 लाख 5 हजार 930 रु. किया।
इसके लिए बोर्ड संचालक मंडल से प्रस्ताव भी पारित कराया गया। आजम समेत तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी दाउद अहमद खान एवं बोर्ड के तत्कालीन संचालक पर आरोप है कि इन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए वर्ष 2010-11 में इस्लामिया मदरसा कुरवाई (विदिशा) निवासी मुतवल्ली जफर अली, उनके दामाद मुईन खान के साथ वक्फ की अधिक कीमत की जमीन को कम कीमत की जमीन से अदला-बदली का प्रस्ताव पारित कर आरोपियों को लाभ पहुंचाया।
आरोपियों ने सांठगांठ कर भूमि का मूल्यांकन गलत आधार पर करते हुए वक्फ बोर्ड को 7 करोड़ 21 लाख 86 हजार 470 रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। मामला उजागर होने के बाद यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था। ईओडब्ल्यू के मुताबिक वक्फ की कीमती जमीन पर जफर अली शॉपिंग माल एवं अन्य निर्माण करना चाहते थे। इन आरोपियों पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया गया है।