सरकारी कर्मचारियों को हेलमेट अनिवार्य, नहीं तो जुर्माना

भोपाल। सरकारी दफ्तरों के परिसर में कर्मचारियों को अब हेलमेट पहनकर आना अनिवार्य होगा। हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रु. जुर्माना वसूला जाएगा। बुधवार से यह व्यवस्था लागू हो गई।

हाईकोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर मुख्य सचिव अंटोनी डिसा ने मंगलवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव को निर्देश जारी किए। यदि कोई कर्मचारी चेतावनी के बाद भी हेलमेट पहनकर नहीं आता है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी लागू हुई है व्यवस्था 
सरकारी कार्यालयों और परिसर में  हेलमेट की अनिवार्यता की पहले भी व्यवस्था लागू हो चुकी है। राज्य सरकार ने 2011 में इस संबंध में निर्देश जारी किए थे,  लेकिन कुछ दिन बाद ही हेलमेट की अनिवार्यता की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

हेलमेट लगाना जरूरी है। अबकी बार इसे अभियान के तौर पर लागू किया जा रहा है। गृह विभाग से इसे प्रदेश भर में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 
अंटोनी  डिसा, मुख्य सचिव

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