अब पूरे प्रदेश में लागू होगी ई-अटेंडेंस, लेकिन ऐच्छिक

इंदौर। इंदौर संभागायुक्त द्वारा स्कूलों में लागू हुई ई-अटेंडेंस प्रणाली को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा विभाग के उपसचिव केके द्विवेदी ने शनिवार को इस बारे में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी संभागायुक्तों समेत कलेक्टरों, सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारियों को ई-अटेंडेंस प्रणाली लागू करने का आदेश दिया गया है।

उपसचिव द्वारा जारी सात बिंदु के आदेश में कहा गया है कि अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत प्रभावी और निर्बाध शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त एवं नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने एंड्राइड मोबाइल में ई-अटेंडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करें।

सभी शालाओं में आते-जाते वक्त एप्लीकेशन से उपस्थिति दर्ज होगी। खासतौर पर आदेश में कहा गया है कि यह प्रणाली ऐच्छिक हैं। साथ ही इसके लिए इंटरनेट जरुरी नहीं है बिना इंटरनेट के भी ई-अटेंडेंस दर्ज होगी।

बॉयोमेट्रिक नहीं
इस आदेश में साफ कर दिया गया है कि शासन का स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए बॉयोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की कोई योजना नहीं है। बॉयोमेट्रिक सिस्टम लगाने पर अधिक खर्च और मेंटेनेंस मुश्किल हैं। उल्लेखनीय है कि ई-अटेंडेंस के खिलाफ इंदौर के शिक्षक हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। शिक्षक बॉयोमेट्रिक जैसी प्रणाली की मांग कर रहे हैं।

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