People's Medical College पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 50 लाख का जुर्माना

shailendra gupta
भोपाल। स्टेट कोटे की 107 सीटों पर छात्रों को अवैध रूप से एडमिशन देने के दोषी पाए गए पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 50 लाख रुपए का जुर्माना भरना ही पड़ा। कॉलेज प्रबंधन ने सोमवार को यह रकम चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी। संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. एसएस कुशवाहा ने इसकी पुष्टि की है।

पीपुल्स कॉलेज ने वर्ष 2010-11 और 2011-12 के सत्र में एमबीबीएस की स्टेट कोटे की 107 सीटों पर मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन दिया था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसे अवैध ठहराया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जहां से कॉलेज प्रबंधन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को जुर्माने के तौर पर 50 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया।

हालांकि कोर्ट ने इसमें छात्रों की गलती न मानते हुए इन 107 सीटों को नियमित करने का आदेश दिया था। सोमवार को प्रबंधन ने बतौर जुर्माना 50 लाख रुपए जमा करा दिए। डॉ. कुशवाहा ने बताया कि इस धांधली के चलते अब कॉलेज प्रबंधन दो साल तक मैनेजमेंट कोटे में प्रवेश नहीं दे सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इस साल मैनेजमेंट कोटे की सीटें नहीं भरी जाएंगी। सभी 63 सीटें स्टेट कोटे से ही भरनी होंगीं। साथ ही अगले साल मैनेजमेंट कोटे की 24 सीटों पर भी स्टेट कोटे से ही एडमिशन देना होगा।
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