हाईकोर्ट ने जनपद सीईओ को भेजा नोटिस, मांगा जवाब

shailendra gupta
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी के रवैये पर जनपद पंचायत गोटेगांव के सीईओ महमूद खान को शोकॉज नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है।

न्यायमूर्ति आलोक आराधे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता नरसिंहपुर गोटेगांव निवासी शरद कुमार तिवारी का पक्ष अधिवक्ता श्रीमती सुधा गौतम ने रखा।

उन्होंने दलील दी कि आवेदक संविदा शाला शिक्षक वर्ग-तीन नियुक्त हुआ। उसे काफी कम समय बाद गोटेगांव से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया गया। जिसके खिलाफ वह हाईकोर्ट चला आया।

हाईकोर्ट के जस्टिस आरएस झा की एकलपीठ ने याचिका का इस निर्देश के साथ निपटारा कर दिया कि आवेदक की शिकायत लंबित रहने तक उसे गोटेगांव में ही काम करने दिया जाए। जब हाईकोर्ट के आदेश के साथ आवेदन किया गया तो न तो उस पर कोई फैसला दिया गया और न ही गोटेगांव में काम करने दिया गया। दरअसल, इसी रवैये के खिलाफ दोबारा हाईकोर्ट आना पड़ा।

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