राज्य सूचना आयोग में लोक अदालत 29 मार्च को

भोपाल। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के पदभार ग्रहण करने के साथ हजारों की संख्या में लम्बित प्रकरणों की सुनवाई लोक अदालत के माध्यम से लिए जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य सूचना आयोग के अपर सचिव के द्वारा अपिलार्थी को लोक अदालत के जरिये प्रकरण का निराकरण किए जाने के पत्र जारी करते हुए कहा है कि वे अपने प्रकरण की सुनवाई 29 मार्च 2014 लोक अदालत में रखने के लिए सहमत हैं, तो सहमति पत्र इस कार्यालय को 7 दिन के अन्दर भेजने की कृपा करें।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी जिनकों नहीं मिली थी राज्य सूचना आयोग एक दिन में लोक अदालत के माध्यम से दिलाएगा, ऐसी संभावना हैं। 
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