भोपाल। पात्र अभ्यर्थियों को किसी ना किसी बहाने से लगातार नौकरी के बाहर बनाए रखने के सरकारी षडयंत्र के खिलाफ पात्र अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की थी। इस मामले में अंतिम निर्णय 25 फरवरी को आएगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि यदि हाईकोर्ट से भी न्याय नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे परंतु न्याय हासिल करके रहेंगे।
पढ़िए याचिकाकर्ताओं का खुलाखत:-
प्रति,
संपादक महोदय,
भोपाल समाचार डाट काम
मा.उच्च न्यायालय जबलपुर हाईकोट में संविदा शाला शिक्षक भर्ती के मामलों पर अंतिम फैसला 25 फरवरी 2014 के उपरांत सुप्रीम कोर्ट जाने की रूपरेखा तैयार।
भोपाल समाचार डाट काम के माध्यम से यह सूचना दी जाती है। कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्रथम चरण की भर्ती में गलत नियम का हवाला देकर मेरिट में होने के बावजूद बाहर रखा गया। जबकि नियमों में संशोधन कर द्वितीय चरण में शामिल किया गया। जिसमें पद न होने का हवाला देकर बाहर किया गया, ये कैसा इंसाफ है, न्याय मिलना चाहिये!
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा (1) में एनसीटीआई की अधिसूचना 23.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना 29.07.2011 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। जिसे सभी राज्यों ने लागू किया है तो फिर म.प्र. शासन ने इसे पहले क्यों लागू नहीं किया। यह प्रश्न हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया।
श्रीमान् जी संविदा शाला शिक्षक वर्ग- 2 व वर्ग-3 के अभ्यार्थियों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है जिसके लिये हम सभी अभ्यार्थियों ने मा.उच्च न्यायालय जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली। जिसका अंतिम फैसला 25 फरवरी 2014 को आना है। हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के उपरांत यदि प्रथम चरण की भर्ती में शामिल होने का न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम सभी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है।
अब वही बात सरकार पर चरितार्थ हो रही है कि जिस प्रकार भारत जब अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा हुआ था और भारत के लोगों को अपने अधिकारों हकों के लिये उनसे लड़कर मांगने पड़ते थे, उसी प्रकार हम सभी पात्र उम्मीदवारों को अपना हक सरकार से मांगना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला।
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