पीएमटी घोटाला: भंडारी को नहीं मिली जमानत, 17 तक जेल में रहेंगे

भोपाल। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने पीएमटी फर्जीवाड़े मामले में आरोपी बनाए गए अरविंदो मेडिकल कॉलेज, इंदौर के सीएमडी विनोद भंडारी को सोमवार को अदालत में पेश किया। यहां से उन्हें 17 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भोपाल केंद्रीय जेल भेज दिया गया।

इस दौरान एसटीएफ ने मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज माहेश्वरी के सामने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। गौरतलब है कि एसटीएफ ने भंडारी को 30 जनवरी को देर रात गिरफ्तार किया था। इसके बादउन्हें  मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज माहेश्वरी की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 3 फरवरी तक के लिए पुलिस रिमांड एसटीएफ को सौंपा था। 

रिमांड पूरी होने के बाद आज श्री भंडारी को न्यायमूर्ति पंकज माहेश्वरी की अदालत में पेश किया गया था। जिला अदालत में उनकी जमानत याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने यह कहकर जमानत याचिका खारिज कर दी, कि उन पर लगे सभी आरोप काफी गंभीर है। इन गंभीर आरोपों को देखते हुए उनकी जमानत मंजूर नहीं की जा सकती।
If you have any question, do a Google search

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!