प्रेम वर्मा/राजगढ़। अनुविभागीय अधिकारी आर.पी.अहिरवार ने ग्राम पंचायत खरना की सरपंच श्यामबाई को विभिन्न अनियमितता एवं लापरवाही के आरोप में सरपंच पद से कल बर्खास्त कर आगामी छ्ह वर्षो के लिए निर्वाचन लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार सरपंच,ग्राम पंचायत खरना द्वारा 9 हितग्राहियों को इंदिरा आवास स्वीकृत की जाकर उप डाकघर ग्राम मोया में किसी अन्य व्यक्ति को ले जाकर हितग्राही के नाम से खाते खुलवाये गए एवं फर्जी रूप से राशि का आहरण किया जाने तथा प्रत्येक हितग्राही से आवास स्वीकृत कराने के नाम से 5 हजार से 7 हजार तक की राशि प्राप्त करने और बी आर जी एफ योजनान्तर्गत वर्ष 2011—12 में स्वीकृत सामुदायिक भवन की
सम्पूर्ण राशि 5 लाख रूपये का आहरण कर केवल नींव स्तर तक का ही कार्य करवाया गया और शासकीय राशि निजी हित में उपयोग करने की गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ठीक प्रकार से नहीं करने तथा लापरवाही बरतने के आरोप में पद से बर्खास्त कर छै वर्षों के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।