सीधी भर्ती से भरे जायेंगे जिला पंजीयक के 50 प्रतिशत पद

भोपाल। भूमियों एवं भवनों की स्टाम्प के साथ रजिस्ट्री करने वाले जिला पंजीयकों के पचास प्रतिशत पद अब सीधी भर्ती से भरे जायेंगे जबकि शेष पचास प्रतिशत पद वरिष्ठ उप पंजीयकों को पांच वर्ष की सेवा करने के बाद पदोन्नति देकर भरे जायेंगे।

इस संबंध में राज्य सरकार ने छह साल पुराने मप्र पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यपालिक राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2007 में बदलाव कर दिये हैं।

बदलाव के बाद वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आने वाले पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय में अब संयुक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं संयुक्त अधीक्षक मुद्रांक के कुल तीन पद, उप महानिरीक्षक पंजीयन के छह पद तथा वरिष्ठ जिला पंजीयक के 17 पद होंगे जोकि प्रथम श्रेणी के होंगे जबकि जिला पंजीयक जिनमें निरीक्षक पंजीयन तथा मुद्रांक का पूर्व पद भी अभिप्रेत है के 47 पद, सिस्टम एनालिस्ट कम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का एक पद, सिस्टम मैनेजर का एक पद तथा नेटवर्क मैनेजर का एक पद होगा जोकि द्वितीय श्रेणी का होगा।

नवीन बदलाव के अनुसार अब संयुक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं संयुक्त अधीक्षक मुद्रांक, उप महानिरीक्षक पंजीयन तथा पद वरिष्ठ जिला पंजीयक के सभी पद पदोन्नति से भरे जायेंगे जबकि जिला पंजीयक के पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और शेष पचास प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। सिस्टम एनालिस्ट कम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम मैनेजर तथा नेटवर्क मैनेजर के सभी पद शतप्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।
इसी प्रकार अब उप महानिरीक्षक से संयुक्त महानिरीक्षक पंजीयन एवं संयुक्त अधीक्षक मुद्रांक के पद पर, वरिष्ठ जिला पंजीयक से उप महानिरीक्षक पंजीयक, जिला पंजीयक से वरिष्ठ जिला पंजीयक तथा वरिष्ठ उप पंजीयक से जिला पंजीयक के पद पर पदोन्नति पांच वर्ष की सेवा के बाद मिल सकेगी।

चयन सूची डेढ़ साल वैध रहेगी :

इधर वाणिज्यिक कर विभाग ने अधिसूचना जारी कर नया प्रावधान किया है कि मप्र राज्य कराधान राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2008 के तहत मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पदों सूची की वैधता डेढ़ वर्ष तक ही वैध रहेगी।

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