इंदौर। मप्र हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने स्टील और आयरन बार (छड़, सरिए) पर लगने वाले दो और पांच फीसदी एंट्री टैक्स पर रोक लगा दी है।
एक याचिका पर यह फैसला देते हुए अदालत ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब भी मांगा है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि जब वैट लगाया जा रहा है तो एंट्री टैक्स का अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जा रहा है? अल्ट्रा वायरस सिस्टम (कानून या अधिनियम को चुनौती देने वाला सिस्टम) के तहत जस्टिस शांतनु केमकर और जस्टिस मूलचंद गर्ग की डबल बेंच ने यह फैसला दिया। याचिकाकर्ता कैलाशचंद्र मदनलाल ने इस टैक्स को चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2011 को एंट्री टैक्स लागू किया था।