भोपाल। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद गोयल को पिपलानी थाना पुलिस ने चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के उड़नदस्ते को धमकाने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायाधीश मंजू चतुर्वेदी की अदालत में पेश किया।
गोयल की ओर से पेश जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गोयल को पांच हजार रुपए की जमानत राशि और इतनी ही राशि का निजी मुचलका पेश करने पर सशर्त जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले पिपलानी पुलिस ने गोयल को शाम करीब 4.30 बजे गिरफ्तार कर शाम 5 बजे अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने गोयल को जमानत देते हुए लगाई गई शर्तो में अदालत में सुनवाई पेशियों पर नियमित रूप से उपस्थित रहने,अदालत की कार्रवाई में सहयोग करने एवं साक्ष्य को प्रभावित नहीं करना आदि शामिल हैं। अभियोजन कहानी के अनुसार फरियादी अर्जुन मेघानी ने पिपलानी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि चुनाव प्रचार के दौरान उड़नदस्ते द्वारा जांच करने पर कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद गोयल ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी,शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी कांग्रेसी नेता गोविंद गोयल के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 और 506 सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।