ग्वालियर। शोध छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी वैज्ञानिक प्रभात गर्ग को जिला न्यायाधीश के कोर्ट से जमानत मिल गई और कोर्ट से 20 हजार के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। वहीं पीडि़ता ने धारा 164 के तहत कोर्ट में अपने वयान दर्ज कराये।
रक्षा वैज्ञानिक प्रभात गर्ग को दो दिन की पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। जिला सत्र न्यायाधीश जगदीश वाहेती की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई। बचाव पक्ष की दलील थी कि एफआईआर में गंभीर अपराध दर्ज नही हैं, जिस दिन की छात्रा घटना बता रही, रविवार था रविवार को डीआरडीई की लैब बंद रहती है, इसमें छुट्टी के दिन कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, जिस तारीख का अपराध बताया जा रहा है तब धारा 354 जमानती थी। छात्रा ने 2 साल बाद मामला दर्ज कराया है। इतने समय बाद मामला दर्ज कराने का कोई ठोस कारण नहीं बताया। कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि पुलिस ने मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है।