जबलपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि 31 जनवरी तक प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त के खाली पद पर किसी योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति करे। सनद रहे कि इस विषय पर शिवराज सरकार हमेशा कटघरे में रही है।
चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने साफ किया है कि आदेश का पालन न होने पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव जिम्मेदार होंगे। उल्लेखनीय है कि भोपाल के आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने याचिका लगाई है।