भोपाल। बलात्कार सहित भारतीय दंड विधान की अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले की ओरापी बीके अवधेश कुमारी पुत्री नेथीलाल को अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।
न्यायाधीश सईदा बानो रहमान की अदालत ने शनिवार को अवधेश कुमारी की ओर से पेश की गई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में ऐसी ख्याति प्राप्त संस्थाओं से ही इस तरह के गंभीर अपराध कारित होना समाज में बढ़ते जा रहे हैं। मामले की परिस्थितियों और गंभीरता को देखते हुए बीके अवधेश कुमारी पुत्री नेथीलाल को जमानत का लाभ दिया लाना उचित नहीं है।
मामले के अनुसार प्रजापिता ब्रह्माकुमारी आश्रम में साधिका से ज्यादती और गर्भपात के मामले में हबीबगंज पुलिस द्वारा आश्रम की प्रमुख अवधेश कुमारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शनिवार को जमानत याचिका पर बहस के दौरान अवधेश कुमारी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अवधेश कुमारी को झूठा फंसाया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ बलात्कार की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि महिला के खिलाफ इस धारा के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।