भोपाल। न्यू बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मप्र के आव्हासन पर स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के दिनांक 17 सितम्बर 2013 से 21 सितम्बर 2013 तक की प्रदेशव्यापी हड़ताल की अवधि का वेतन कटेगा।
इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने इस हड़ताल को मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कदाचरण माना है और आदेश में कहा है कि बिना पूर्व अनुमति के सामूहिक अवकाश पर जाने अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन देय नहीं होगा एवं न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। इस अवधि का वेतन काटने का दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।