इंदौर। पीएमटी फर्जीवाड़े में सेशन कोर्ट ने सात अर्जियों के माध्यम से लगी 10 लोगों की जमानत अर्जियां खारिज कर दी हैं। इधर, बुधवार को हाईकोर्ट में एक दर्जन जमानत अर्जियों पर सुनवाई आगे बढ़ गई।
सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने 29 नवंबर को अमिनेश पिता आकाशसिंह ठाकुर (28) निवासी वायएन रोड तथा डॉ. जितेंद्र मालवीय पिता कालूराम (23) निवासी लाला रामनगर दोनों निवासी इंदौर को गिरफ्तार किया था। इनके अलावा विकाससिंह पिता मोहनसिंह (27) निवासी गोविंदपुरा, भोपाल व राजेश को भी गिरफ्तार किया था। यह चारों फिलहाल जेल में है। उनकी जमानत अर्जियां न्यायाधीश डीएन मिश्र ने खारिज कर दी। इसी तरह बड़वानी निवासी परीक्षार्थी सलोनी बड़ौले (19) एवं पिता रमेशचंद (54), परीक्षार्थी क्षितिज कनेरिया (19) व पिता घनश्याम (54) व रतलाम निवासी परीक्षार्थी अर्पितसिंह सिसौदिया (21) और पिता नरपतसिंह (46) ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। लेकिन शासन की ओर से लोक अभियोजक रवींद्रसिंह गौड़ ने जमानत पर ऐतराज जताया। कोर्ट ने केस डायरी देखने के बाद पाया कि मुलजिम परीक्षार्थियों को डॉ. सागर के जरिये पास होने के तथ्य सामने आए हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के पर्याप्त आधार मानते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत का लाभ देना मुनासिब नहीं समझा।
सुधीर रॉय के आफिस में था अमिनेश... : बताया जाता है कि अमिनेश सुधीर रॉय के इंदौर स्थित आफिस में काम करता था जिसके माध्यम से रॉय द्वारा चार अभ्यार्थियों का फर्जी तरीके से पीएमटी परीक्षा में चयन करवाया गया था। जितेंद्र मालवीय वर्तमान में यहां के एमजीएम कॉलेज में एबीबीएस तृतीय वर्ष का छात्र है। उसने डॉ. संजीव शिल्पकार के माध्यम से एक छात्र का चयन पीएमटी परीक्षा में कराया था।
अर्जियों पर सुनवाई बढ़ी : उधर, पीएमटी फर्जीवाड़े में हाईकोर्ट में ही लगी एक दर्जन लोगों की अग्रिम जमानत अर्जियां पर सुनवाई आगे बढ़ गई, अब गुरुवार को सुनवाई होगी।